आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की पीठ ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया है. एक जज ने एफआईआर के 2 साल तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया, जबकि दूसरे जज ने असहमति जताई जिसके बाद मामला तीसरे जज के लिए चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया.
Source: Aaj Tak (www.aajtak.in)
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