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'शरिया कोर्ट का आदेश किसी की शादी खत्म नहीं कर सकती...' छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला
By Akhbar Media Desk | 08 Sep 2026, 12:30 PM | 1 Views
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े मामले में शरिया कोर्ट की वैधता पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कहा कि निजी धार्मिक संस्थाएं या शरिया कोर्ट कानूनी अदालत का दर्जा नहीं रखतीं. इसीलिए किसी भी महिला या पुरुष की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण सिर्फ सक्षम न्यायालय ही कर सकता है.
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े मामले में शरिया कोर्ट की वैधता पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कहा कि निजी धार्मिक संस्थाएं या शरिया कोर्ट कानूनी अदालत का दर्जा नहीं रखतीं. इसीलिए किसी भी महिला या पुरुष की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण सिर्फ सक्षम न्यायालय ही कर सकता है.
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