तेलंगाना हाई कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पुलिस सदन में विधायकों को घुसने से न रोके. साथ ही, हाई कोर्ट ने ये भी साफ कहा है कि सदन में नियमों के उल्लंघन पर स्पीकर को कार्रवाई का अधिकार है, न की पुलिस को.

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