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तकनीकी खामी, तीखी टिप्पणी... सौरव दास- आशुतोष रांका ने HC से क्यों वापस ली याचिका?
By Akhbar Media Desk | 21 Oct 2026, 03:30 PM | 1 Views
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आशुतोष रांका और सौरव दास के इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करना सही उपाय नहीं है. जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने CJP के नेताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि वे आज दिन में SEM के सामने होने वाली सुनवाई के नतीजे का इंतजार करें.
बुधवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि आशुतोष रांका और सौरव दास के इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करना सही उपाय नहीं है. जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद ने CJP के नेताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि वे आज दिन में SEM के सामने होने वाली सुनवाई के नतीजे का इंतजार करें.
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